सैनीटाईज़ेशन स्टेशन स्थापित करो और थर्मल स्कैनर लगाओ: स्वास्थ्य विभाग ने दफ्तरी कामकाज के लिए की एडवाईजऱी जारी
मोहित सिंगला चंडीगढ़, 21 अप्रैल 2020
कोविड-19 के विरुद्ध जंग में अगली कतार में डटे कर्मचारियों की सुरक्षा और तंदुरुस्ती को यकीनी बनाने के लिए राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को राज्य के सभी कार्यालयों के प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्कैनर लगाने के लिए कहा है। इसके अलावा घर से काम करने को उत्साहित करने और हैंड सैनेटाईजऱ और मास्क के प्रयोग को हर समय अनिवार्य बनाने के लिए निर्देश भी दिए ताकि अधिक से अधिक स्क्रीनिंग को संभव बनाया जा सके।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि सिर्फ जरुरी स्टाफ को ही कार्यालय में आने के लिए कहा जाना चाहिए और ऐसे स्टाफ के सम्बन्ध में एक व्यापक योजना विशेष तौर पर तैयार की गई है, जिसमें कर्मचारियों के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी रखने की व्यवस्था, ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने के समय में ढील, कार्यालय से जाने के समय में ढील, दोपहर के खाने और टी ब्रेक में ढील देना शामिल हैं। इसका उद्देश्य कार्यालयों में स्टाफ की भीड़ को एकत्रित होने से रोकना है।
प्रवक्ता ने आगे बताया कि एडवाईजऱी में विभागों को यह भी स्पष्ट किया गया है कि वह कार्यालय के प्रवेश द्वार पर अल्कोहल आधारित सैनीटाईजऱ (कम से कम 70 प्रतिशत ईथाइल अल्कोहल) की उपलब्धता को यकीनी बनाएं जिससे स्टाफ कार्यालय में प्रवेश करते समय अपने हाथों को रोगाणुमुक्त करके ही अंदर दाखि़ल हों। इसके साथ ही घर से निकलते समय से वापस घर लौटने तक कपड़े का मास्क पहनना भी अनिवार्य किया जाये।
प्रवक्ता ने कहा कि बहु-मंजिला कार्यालयों की स्थिति में, जहाँ ऐलीवेटरों का प्रयोग किया जाता है, सैनीटाईजज़ऱ् को हर एक मंजिल पर एलिवेटर के प्रवेश द्वार के नज़दीक लगाया जाना चाहिए। एडवाईजऱी में यह भी कहा गया है कि हैंड सैनीटाईजि़ंग स्टेशनों को कार्यालय में और उच्च संपर्क के स्थानों के नज़दीक लगाया जाना चाहिए।
कार्यालय के स्थानों को रोगाणुमुक्त करने के सम्बन्ध में यह सलाह दी गई है कि कॉन्फ्रेंस रूम समेत अंदरूनी क्षेत्रों को कार्यालय के कामकाजी समय के बाद या कर्मचारियों के आने से पहले प्रात:काल जल्दी साफ किया जाए। अगर संपर्क वाली जगह गंदी नजऱ आती है तो इसे रोगाणुमुक्त करने से पहले साबुन और पानी के साथ साफ किया जाए। सफाई करते समय सफाई कर्मचारी को डिस्पोज़ेबल रबड़ के बूट, दस्ताने और कपड़े का एक मास्क जरूर पहनना चाहिए।
प्रवक्ता के मुताबिक एडवाईजऱी में यह भी कहा गया है कि सभी अंदरूनी क्षेत्रों जैसे कि प्रवेश द्वार, रास्ते और सीढिय़ाँ, ऐसकलेटर, एलिवेटर, सुरक्षा गार्ड बूथ, कार्यालय के कमरे, मीटिंग कक्ष, कैफेटेरिया आदि को 1 प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराईट या ऐसे किसी अन्य कीटाणूनाशक के साथ रोगाणुमुक्त करना चाहिए।
एडवाईजरी में कर्मचारियों को स्वास्थ्य सावधानियों का पूरी तरह से पालन करने का आग्रह किया गया है और उनको स्वैच्छा से जल्द इलाज हेतु अपने लक्षणों संबंधी बताने के अलावा तथ्यों की पुष्टि किए बिना कोविड-19 सम्बन्धी झूठी खबरें / अफवाहों में न उलझने की अपील की गई है।
उन्होंने कहा कि यदि कोई कर्मचारी कोरोना पॉजि़टिव पाया जाता है और वह कार्यालय में उपस्थित रह चुका है तो विभाग तुरंत हेल्पलाइन नंबर 104 / स्टेट कंट्रोल रूम नंबर 01722920074 / 91-8872090029 पर सूचित करेगा और कर्मचारी सम्बन्धी सभी तथ्यों समेत कार्यालय में उपस्थिति के दौरान उक्त कर्मचारी के संपर्क में आए सभी व्यक्तियों सम्बन्धी जानकारी भी उपलब्ध करवाएगा। इसलिए किसी भी दिन कार्यालय में आने वाले सभी कर्मचारियों का पूरा और उपयुक्त रिकॉर्ड रखा जाना जरूरी है।