एसपी भारद्वाज के पास ही रहेगी जांच , केवल सुपरवीजन ही बदली
12 जून को एसपी भारद्वाज के दफतर पेश होने के लिए सिद्धू मुसेवाला को भेजा गया नोटिस: आईजी औलख ________________________________________ हरिंदर निक्का बरनाला 7 जून 2020लौकडाउन के दौरान पुलिसकर्मी की ए.के. 47 राइफल के साथ जिले के गांव बडबर में गायक सिद्धू मुसेवाला द्वारा चलाई गई गोलियों के मामले में, धनोला पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले की सुपरवीजन आईजी रेंज पटियाला ने चुपचाप एसएसपी बरनाला संदीप गोयल से एसएसपी संगरूर डॉक्टर संदीप गर्ग को बदल दी है , मामले की जांच एसपी पीबीआई रूपिंदर भारद्वाज ही करेंगे। इस बात की पुष्टि आईजी जतिंदर सिंह औलख ने की है। हालांकि आईजी औलख ने मामले के पर्यवेक्षण के परिवर्तन के लिए कोई ठोस कारण नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि बरनाला जिले में सिद्धू के मामले की जांच का पर्यवेक्षण अब बदल दिया गया है।आईजी औलख ने कहा कि सिद्धू मुसेवाला के खिलाफ धनोला पुलिस स्टेशन, जिला बरनाला और सदर धूरी पुलिस स्टेशन, संगरूर में केस दर्ज किया गया था । दोनों मामलों की एक जैसी नेचर के कारण, दोनों मामलों की निगरानी एसएसपी संगरूर को सौंपने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि जांच पूरी गति से चल रही है। जांच पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से की जा रही है। इस बीच, आईजी औलख ने कहा कि धनोला पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में एसपी पीबीआई, बरनाला और जांच अधिकारी रूपिंदर भारद्वाज के कार्यालय से सिद्धू मुसेवाला को नोटिस भेजा गया है। अगर वह 12 जून को पेश नहीं होता है, तो अगली सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। -पुलिस व सिद्धू मुसेवाला में लुका-छिपी का खेल जारी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल करके गायक सिद्धू मुसेवाला व पंजाब पुलिस की मुशकिलें बढाने वाले वकील रवि जोशी ने कहा कि पंजाब पुलिस दो केस दर्ज होने के बावजूद भी सिद्धू मुसेवाला के साथ लुका-छिपी का खेल खेल रही है। धूरी थाना और धनौला थाने की पुलिस सिद्धू मुसेवाला को पकड़ने के लिए छापेमारी की बात कर रही है। हालांकि, नाभा पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बावजूद, सिद्धू को चालान काटने के बाद ही रिहा कर दिया गया है। यह पंजाब के लोगों और न्यायपालिका का अपमान है। एडवोकेट जोशी ने कहा कि अगर सिद्धू की गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं थी, तो अदालत में उनके साथी जमानत पाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों मामलों में, सिद्धू को अग्रिम जमानत नहीं दी गई है। जोशी ने कहा कि संगरूर अदालत ने नौ जून तक पांच पुलिसकर्मियों और राष्ट्रीय शूटर जंगशेर सिंह की जमानत पर रोक लगा दी थी। बरनाला की एक अदालत ने राष्ट्रीय शूटर जंगशेर सिंह सहित पांच पुलिसकर्मियों की अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी। जंगशेर सिंह को हाल ही में उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत दी है, जिनकी गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है।