जज नाल ठग्‍ग‍ियांं क्‍यों मारें बंदि‍या,,,

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बरनाला कोर्ट के जे.एम.आई.सी. से ऑनलाइन ठगी की कोशि‍श , केस दर्ज, आरोपी की तलाश शुरू


हरिंदर निक्का बरनाला 30 मई 2020
जैसे  आधुनिक युग में, सब काम ऑनलाइन होने लगा है। वैैैैसे ही ठगों  ने भी ऑनलाइन ठगी का म करना शुरू कर दिया है। ऑनलाइन ठग अब तक हजारों आम लोगों को  ठगी का शिकार बना चुके  हैं। लेकिन अब ऑनलाइन ठगों केे हौसले  इतनेे बढ चुके हैं कि एक ठग , न्याय के मंदिर में बैठ कर लोगों को इंंसाफ देेेेने वाले जज को भी ठगी का श‍िकार बनाने से नहीं चूूूूका । ताजा मामला बरनाला कोर्ट का है, यहांं एक ठग नेे एक वाहन का चालान भरने की आड़ में ठगी करने का प्रयास क‍िया । जज को ठगने के प्रयास के आरोप में पुल‍िस ने घटना के चार दिन बाद अज्ञात ठग के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
– अदालत में वाहन का चालान दाखिल करने की आड़ में ठगी का प्रयास
विजय सिंह डडवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बरनाला कोर्ट ने पुलिस को एक लिखित शिकायत दर्ज कराई जिसमें कहा गया कि 26 मई, 2020 को सुबह 11:55 बजे उनके मोबाइल नंबर BH-VAHAN ऐप पर वाहन के माध्‍‍‍यम से बिना सीट बेल्ट से काटे चालान का  500 रुपये का जुर्माना भरने के लिए मैसज प्राप्‍त हुआ  ऑनलाइन चेक किया गया, तो उन्हें पता चला कि एक अज्ञात व्यक्ति उनके साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी करने की कोशिश कर रहा है। पुल‍ि‍स ने  कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर , आरोपी की तलाश शुरू कर दी।
केेस  रजिस्टर्ड -एसएचओ गिरफ्तार
सिटी -2 पुलिस स्टेशन के एसएचओ हरसिमरनजीत सिंह ने कहा कि जज साहब की शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420/511 और आईटी एक्ट 2000 की धारा 66 डी के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी की तलाश जारी है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
-दोषी को 3 साल की सजा हो सकती है
जाने माने क्रिमिनल एडवोकेट कुलवंत राय गोयल ने कहा कि आईटी एक्ट 2000 की धारा 66 डी के तहत दोषी को 3 साल की सजा और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

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